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हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जिससे यहां करीब चार हजार परिवारों को फिलहाल राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब सात फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।
Haldwani Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर HC के निर्णय पर रोक
लोगों ने रेलवे ट्रैक के किनारे जब बसना शुरू किया तो उन्हें शायद यह अंदेशा न रहा होगा कि आने वाला वक्त यहां एक बड़ी लकीर खींचेगा। ऐसी लकीर जो उनके जीवन को दो भागों में बांट देगी। पहला भाग वह 40 साल का वक्त जो उन्होंने यहां गुजारा, लोग जन्मे, पले और बढ़े हुए। जीवन का वह हिस्सा जो यहां अब तक घटा। दूसरा भाग वह, जो उनके जीवन में अब घटित हो रहा है।
स्थानीय लोगों के अनुसार अभी यह पहला पड़ाव है, अभी आगे और विधिवत तरीके से कानूनी लड़ाई और लड़नी है। इसके लिए वह एक पैनल बनाएंगे जो पूरे प्रकरण को देखेगा। इसमें सभी धर्म समुदाय और वर्ग के लोग शामिल किए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस मामले से जुड़ी पूरी कहानी…
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