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मृतक कारोबारी मनीष गुप्ता।
– फोटो : amar ujala
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गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस में हुई कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में गवाह बने लोगों को पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। इसके लिए सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज विनय कुमार झा ने डीजीपी को आदेश जारी किया है। साथ ही कोर्ट में ऐसी व्यवस्था होगी कि गवाह और आरोपी आमने-सामने न होने पाए।
दरअसल, इस मामले में पांच आरोपी पुलिसकर्मियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इस वजह से मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने सीबीआई से सुरक्षा की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक, मीनाक्षी गुप्ता ने सुरक्षा की मांग को लेकर सीबीआई को प्रार्थनापत्र दिया था। सीबीआई ने इसे सही ठहराते हुए कोर्ट को बताया है कि मनीष हत्या के केस के मुख्य गवाह मीनाक्षी गुप्ता, मनीष के दोस्त हरबीर सिंह और होटल के मैनेजर आदर्श तिवारी हैं, यह सभी काफी कमजोर गवाह हैं। जबकि, सभी आरोपी पुलिस वाले हैं और वे अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। ऐसे में गवाहों की जान का खतरा है।
साथ ही सीबीआई को यह भी आशंका है कि आरोपी पुलिस वाले गवाहों को डराकर गवाही प्रभावित करा सकते हैं। सीबीआई ने कोर्ट से यह भी अपील की थी कि अब इस मामले की 6-7 फरवरी को गवाही होनी है। ऐसे में कई बार आरोपी कोर्ट परिसर में ही गवाहों को घूरकर या आंखों से भी डरा देते हैं। जिससे केस की गवाही प्रभावित होने की आशंका है।
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