हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी : देखने से लगता है कि धूमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस नहीं, अतीक अहमद का चलता है इकबाल

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Prayagraj News :  माफिया अतीक अहमद और उमेश पाल। फाइल फोटो

Prayagraj News : माफिया अतीक अहमद और उमेश पाल। फाइल फोटो
– फोटो : अमर उजाला।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक राजू पाल व दो सुरक्षा गार्डों की दिनदहाड़े हुई हत्या के आरोपी फरहान को 24 नवंबर 2005 में सत्र अदालत से मिली जमानत निरस्त कर दी है। कोर्ट ने कहा, आरोपी बाहुबली माफिया अतीक अहमद गैंग का सदस्य भी हैं।

जमानत पर छूटते ही अपराध पर अपराध करता रहा। देखने से लगता है कि धूमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस का नहीं, अतीक अहमद का इकबाल चलता है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति डी के सिंह ने (मृत) कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल की जमानत निरस्तीकरण अर्जी को स्वीकार करते हुए की।

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