Hathras News: हाथरस के एआरटीओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट, वाहन गलत तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप

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विस्तार

फिरोजाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्टेट मिनाक्षी सिन्हा ने एआरटीओ नीतू सिंह को गलत तरीके से वाहन ट्रांसफर करने के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी कर 22 मार्च को न्यायालय में तलब किया है। नीतू सिंह वर्तमान में हाथरस एआरटीओ प्रशासन के पद पर तैनात हैं।  

मामला फिरोजाबाद के थाना मटसेना स्थित एआरटीओ कार्यालय का है। आगरा जिले के शमशाबाद के ग्राम धिमश्री निवासी उमा शंकर ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2017 में उन्होंने अपने वाहन चालक अनिल कुमार को वाहन संख्या यूपी 83 एडी 5719 का फाइनेंस कटवाने के लिए एआरटीओ कार्यालय दबरई भेजा था। लेकिन तत्कालीन एआरटीओ नीतू सिंह ने गलत तरीके से उक्त वाहन को अपने किसी परिचित के नाम ट्रांसफर कर दिया। इसकी शिकायत उनसे की, लेकिन उन्होंने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया।

इसके बाद उन्होंने यह मामला न्यायालय ले गए। जिस संबंध में मुकदमा सीजेएम न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट में इस मामले में लगातार मामले में तारीख दी जा रही है। एआरटीओ नीतू सिंह के पेश नहीं होने के कारण कोर्ट द्वारा लगातार तारीख दी जा रही है। पीड़ित के अधिवक्ता हरिओम शर्मा ने बताया कि उक्त अधिकारी के न्यायालय में अनुपस्थित होने के कारण वारंट जारी करते हुए 22 मार्च को न्यायालय में हाजिर करने का आदेश दिया गया है।

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