Dehradun: हाईकोर्ट के फर्जी आदेश से 7000 बीघा जमीन के फर्जीवाड़े में CBI ने पांच पर दर्ज किया केस

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नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

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19 साल पुराने बहुचर्चित अंगेलिया हाउसिंग फर्जीवाड़े में सीबीआई ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्री विभाग के अज्ञात अधिकारियों और पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अंगेलिया हाउसिंग प्राइवेट लि. की सात हजार बीघा जमीन से संबंधित एक केस वर्ष 2004 में हाईकोर्ट दायर हुआ था। इस केस में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ। इस याचिका के साथ ही देहली कंपनी लॉ बोर्ड प्रिंसिपल बेंच दिल्ली हाईकोर्ट में भी अंगेलिया हाउसिंग की एक याचिका विचाराधीन थी। इसी बीच एक पक्षकार मौसमी भट्टाचार्यजी निवासी विद्युत निकुंज, पटपड़गंज, दिल्ली ने अपने साथियों के साथ खुद को फायदा पहुंचाने के लिए हाईकोर्ट के तीन फर्जी आदेश बनाकर कोर्ट में पेश किए थे। लेकिन, कुछ वर्षों के बाद सोसायटी के डायरेक्टर संतोष कुमार बंगला को इसका पता चल गया।

उन्होंने इसकी शिकायत हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से की। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले की जांच कराकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश रजिस्ट्रार जनरल को दिए थे। रजिस्ट्रार जनरल ने 2013 में ही इस मामले में नैनीताल के मल्लीताल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में यह मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन, जब तक हाईकोर्ट की अगली कार्रवाई होती, दिल्ली पुलिस इसमें अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की क्रिमिनल रिट याचिका के रूप में सुनवाई की।

इसी बीच कंपनी के डायरेक्टर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। पूर्व में कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिए थे कि मामले की जांच इन-हाउस करें। जांच में कोर्ट का कोई आदेश हाईकोर्ट की फाइल में नहीं पाया गया। इसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की। तब पता चला कि ये तीनों आदेश फर्जीवाड़ा कर बनाए गए हैं। इसमें प्रथमदृष्टया हाईकोर्ट की रजिस्ट्री विभाग के कुछ अधिकारियों का हाथ माना गया। हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2022 को सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने जांच के बाद अब मौसमी भट्टाचार्यजी, धरमपाल यादव, कलिराम यादव, नरेश कुमार निवासी शास्त्रीनगर, मेरठ और अवधेश कुमार को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। इसमें हाईकोर्ट की रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों के नाम अज्ञात हैं।

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