MLA Irfan Solanki: इरफान पुलिसकर्मियों पर भड़के, बोले- मैं क्या जानवर हूं, धक्का मारकर ले जा रहे हो

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इरफान सोलंकी

इरफान सोलंकी
– फोटो : अमर उजाला

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विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत में शुक्रवार से जाजमऊ आगजनी मामले की सुनवाई शुरू हो गई। अभियोजन की ओर से पेश किए गए गवाह के बयान और जिरह कोर्ट में हुए।

वहीं, वादिनी के बयान के लिए कोर्ट ने 20 मार्च की तारीख नियत कर दी है। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में पेश किया गया। मुकदमे में अन्य आरोपी रिजवान सोलंकी, मो.शरीफ, शौकत अली व इसराइल आटे वाला को भी कानपुर जेल से कोर्ट लाया गया।

एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि अभियोजन की ओर से जाजमऊ थाने में एफआईआर लिखने वाले पुलिसकर्मी संजीव कुमार को गवाह के रूप में कोर्ट में पेश किया गया। संजीव ने बयान दर्ज कराए। इसके बाद इरफान व रिजवान के अधिवक्ता सईद नकवी और करीम अहमद सिद्दीकी ने उससे जिरह की।

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