Delhi: सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, पहले ट्रायल कोर्ट खारिज कर चुका याचिका

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Delhi high court

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– फोटो : फाइल फोटो

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दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद आप के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलों के निष्कर्ष के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बहस करते हुए कहा कि जैन और अन्य सह आरोपियों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता स्पष्ट है। वहीं अपनी जमानत याचिका में जैन ने कहा कि वह सात बार ईडी के सामने पेश हुए। उन्होंने जांच में सहयोग किया। उन्हें 2022 में पांच साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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