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राहुल गांधी
– फोटो : सोशल मीडिया
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आरएसएस के कार्यकर्ता कमल भदोरिया ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हरिद्वार ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शिव सिंह की अदालत में मानहानि का वाद दायर किया था। जिसे न्यायालय ने प्रकीर्ण वाद के रूप में स्वीकार करते हुए 12 अप्रैल को मामले की सुनवाई नियत की थी लेकिन बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
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अदालत ने अगली तारीख 13 अप्रैल की निर्धारित कर दी। परिवादी के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया बुधवार को सुनवाई न होने के कारण अब 13 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी है। अधिवक्ता ने बताया कि कमल भदौरिया ने राहुल गांधी के विरुद्ध न्यायालय जेएम द्वितीय के न्यायालय में धारा 499 और 500 आईपीसी के तहत वाद दाखिल किया है।
आरएसएस के कार्यकर्ता कमल भदौरिया की ओर से दायर वाद में कहा गया कि राहुल गांधी के बयान से आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते वह आहत हुए हैं। राहुल गांधी ने 9 जनवरी 2023 में कुरुक्षेत्र अंबाला में एक बयान में आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया था। यह भी कहा था कि आज के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं।
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