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प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : iStock
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जिलाधिकारी के जांच के आदेश के बाद पुलिस ने महिला और उसके चार नाबालिग बेटों के धर्म परिवर्तन के मामले में एक व्यक्ति और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सिमलास ग्रांट, झडौंद, थाना डोईवाला के संतोष राजपूत ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि बाते छह मई को नईम कबाड़ी ने एक हिंदू महिला को बहला-फुसलाकर उससे निकाह कर लिया।
केशवपुर बस्ती इंदिरापुर कॉलोनी थाना डोईवाला के नईम ने इसके लिए कोई वैध अनुमति नहीं ली थी। जौली गांव के मौलवी ने निकाह करवाया। इसके बाद नईम कबाड़ी ने महिला के चार नाबालिग पुत्रों का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया।
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बताया कि इस काम से सभी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं इसलिए नईम कबाड़ी और उसके साथ षड्यंत्र में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कोतवाली प्रभारी राजेश शाह ने बताया कि आरोपी के उत्तराखंड धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत नईम और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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