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Bike Taxi
– फोटो : Agency (File Photo)
विस्तार
दिल्ली में बाइक-टैक्सी चलाने के लिए जल्द ही परमिशन मिल सकती है। दिल्ली सरकार ने इस योजना को अंतिम रूप देकर उपराज्यपाल के लिए सहमति लेने के लिए भेज दिया है। उपराज्यपाल के यहां से अनुमति मिल जाने के बाद दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके पूर्व, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक आदेश के द्वारा दिल्ली-एनसीआर में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ‘मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023’ मसौदे को अंतिम रूप दिया है। इसके अनुसार, किसी कंपनी को बाइक-टैक्सी की सुविधा शुरू करने के लिए अपने बेड़े में पहले छह महीने में पांच प्रतिशत और धीरे-धीरे अपने संपूर्ण परिचालन को इलेक्ट्रिक करना होगा।
चार साल बाद सभी नए कमर्शियल दो पहिया और तीन पहिया वाहन केवल इलेक्ट्रिक होने अनिवार्य हैं। स्कीम की अधिसूचना के 5 साल बाद सभी नए कमर्शियल चार पहिया वाहन भी इलेक्ट्रिक होने जरूरी हैं। एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को भी 01 अप्रैल 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक फ्लीट में स्विच करना अनिवार्य होगा।
दावा है कि इस योजना को अंतिम रूप देते हुए यात्रियों की सुरक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। सभी बाइक-टैक्सी को दिल्ली पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 से जोड़ना अनिवार्य होगा। योजना को अंतिम रूप देने के पहले दिल्ली वासियों से इसके बारे में राय भी ली जाएगी।
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