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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन मामलों में लाहौर के एंटी-टेररिज्म कोर्ट से जमानत मिल गई है. इसमें से एक मामला लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस में हमले और आगजनी से जुड़ा हुआ है. अदालत ने आगजनी के इस मामले समेत तीन केस में इमरान को बेल दे दी है. लाहौर कॉर्प्स कमांडर हाउस को पाकिस्तान में जिन्ना हाउस के तौर पर भी जाना जाता है. आरोप है कि, Imran Khan की हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ और आगजनी की थी.
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