Shimla News: बिना सर्च वारंट के घर की तलाशी लेने पर एसएचओ को जांच के आदेश

[ad_1]

district court shimla orders SHO searching house without search warrant

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला अदालत शिमला ने बिना सर्च वारंट के घर की तलाशी लेने पर एसएचओ सुन्नी को जांच के आदेश दिए हैं। न्यायिक दंडाधिकारी मृदुला शर्मा ने सुनीता के आवेदन पर यह आदेश पारित किए। सुनीता ने आरोप लगाया है कि 26 जनवरी 2023 को शाम को साढ़े 7 बजे वह अपने आवास गांव सोहल डाकघर सैंज सब तहसील धामी, जिला शिमला में अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ थीं।

उस समय चार-पांच पुलिसकर्मी जिनमें एक महिला पुलिसकर्मी भी थी उनके घर आ धमके। उसकी सहमति के बिना घर की तलाशी लेने लगे। उनके पास इसके लिए किसी भी तरह का सर्च वारंट नहीं था। यह भी आरोप है कि जब सुनीता ने आपत्ति जताई तो इन्होंने उससे धक्का-मुक्की की और यह धमकी दी कि उसके खिलाफ झूठा केस बना दिया जाएगा।

आरोप है कि इन्होंने अलमारी का ताला तोड़ा और सात हजार रुपये, तीन सोने की अंगुठियां, घंटी, दो दराटी, दो कुल्हाड़ी, एक हथौड़ा, एक लोहे का ब्लेड और एक जंद्री अपने साथ ले गए। यह मामला पुलिस अधीक्षक शिमला के ध्यान में 27 जनवरी 2023 को लाया गया। उन्होंने थाना प्रभारी सुन्नी को इस मामले में उचित कार्रवाई करने की आदेश दिए, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर किसी भी तरह की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *