Uttarakhand: प्रदेश में लोकायुक्त को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिए आठ हफ्ते में नियुक्ति के आदेश

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Uttarakhand High Court orders To Government for appointment of Lokayukta in eight weeks

उत्तराखंड हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)

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नैनीताल हाईकोर्ट में आज लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारु रूप से संचालित किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को प्रदेश में आठ सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। 

बता दें इससे पूर्व हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से शपथपत्र के माध्यम से यह बताने के लिए कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या किया और संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च 2023 तक इस पर कितना खर्च हुआ। कोर्ट ने इसका वर्षवार विवरण पेश करने के लिए कहा था।

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