HP High Court: उम्मीदवारों को झटका, आयोग ने 1700 आवेदन किए थे रद्द; प्रदेश सिविल जज परीक्षा से जुड़ा है मामला

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Himachal Pradesh High Court dismisses petitions of rejected candidates for Civil Judge exam

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : ANI

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हिमाचल प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए अस्वीकृत उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने अधिकांश उम्मीदवारों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सिविल जज के लिए 9 जुलाई को निर्धारित छंटनी परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने 1700 आवेदन रद्द कर दिए थे। आयोग ने दलील दी थी कि अस्वीकृत उम्मीदवारों ने नियमों के अनुरूप दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने नेहा शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया।

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