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– फोटो : istock
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आगरा में शादी में मिले दहेज से संतुष्ट नहीं होने पर तीन बच्चों की मां को ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया। जिला जज विराट कुमार श्रीवास्तव ने ताजगंज के मदीना मस्जिद नई आबादी निवासी पति सानू अंसार अहमद को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने निर्णय में टिप्पणी दी कि जीवित व्यक्ति के जलने का कष्ट सबसे बड़े शारीरिक कष्टों में से एक है। ऐसे में दोषी दया का पात्र नहीं है।
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