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निगम का नोटिस मिलने पर मायूस बकाएदार
– फोटो : अमर उजाला
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बिहार में सीतामढ़ी नगर निगम की सरकारी जमीन पर वर्षों से रहने वाले 40 से अधिक बकाएदारों को निगम ने नोटिस जारी किया है। वहीं, नोटिस में दिए गए समय के अंदर जगह को खाली करने का आदेश दिया गया है। दरअसल, शहर के रीगा रोड वार्ड 10 के उत्तरी रिंग बांध के दोनों ओर बसे 40 से अधिक बकाएदारों को नगर निगम नोटिस जारी किया है। कहा गया है कि वे सड़क का अतिक्रमण कर घर बना 25 वर्षों से रह रहे हैं। उन सभी 40 परिवार के लोगों को निगम ने नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर खुद से जमीन खाली करने का आदेश दिया है।
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि जमीन खाली नहीं करने पर नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 435 के तहत सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। वहीं, निगम ने उन सभी को हटाते हुए जुर्माना लगाने की बात कही है। इधर, नोटिस मिलने के बाद से स्थानीय लोगों में निगम के इस फैसले को लेकर आक्रोश व्याप्त है।
लोगों का कहना है कि 25 वर्षों से अधिक समय से वे यहां घर बसा कर रह रहे हैं। ऐसे में निगम का नोटिस जारी होने के दो दिनों के बाद विलंब से प्राप्त हुआ है। ऐसे में घर खाली करने के लिए उन्हें मात्र एक दिन की मोहलत मिली है। सड़क निर्माण को लेकर नगर निगम द्वारा रिंग बांध से अतिक्रमण को खाली कराने को लेकर कार्रवाई की जा रही है।
उत्तरी रिंग बांध के किनारे 25 वर्षों से अकेले रह रही वृद्ध महिला राम परी देवी बताती हैं कि वर्षों से एक छोटे से घर में रहकर अपना जीवन यापन चलाती थी। पति की मौत के बाद उसके बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया है। बाजार में सब्जी बेचकर कमाई कर किसी तरह अपना पेट पालती है। अब नगर निगम के द्वारा मिले नोटिस के बाद वह जाए तो कहां जाए।
इस मामले में नगर निगम के आयुक्त प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि नगर निगम के अमीन ने उतरी रिंग बांध की मापी की थी। उसमें पाया गया कि रिंग बांध सड़क की अधिकांश जमीनों पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 435 के तहत कार्रवाई करते हुए जमीन को खाली कराया जाएगा।
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