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दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने स्थानीय एसएचओ को सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा, सिंह के वकील की दलीलों से स्पष्ट है कि वह आदेशों का पालन कर या सजा पर ध्यान देकर अवमानना को दूर करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में उसे तीन महीने के साधारण कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। पीठ सिंह की पत्नी किनरी धीर (सिंह ने उनसे शादी करने से इन्कार किया है) द्वारा उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर याचिका पर विचार कर रही थी।
पत्नी को गुजारा भत्ता देने के आदेश का नहीं किया अनुपालन : एक जून, 2023 को सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए और अदालत को वचन दिया कि वह धीर को गुजारा भत्ता देना जारी रखेंगे और मई का गुजारा भत्ता 24 घंटे में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। वहीं, धीर ने कहा कि आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। सिंह के वकील ने भी इसे माना।
हालांकि, वकील ने कहा कि अवमानना याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जब अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया, तो सिंह के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल भारत में नहीं है इसलिए, पेश नहीं हो सकता। इसके बाद पीठ ने सजा का एलान किया। अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
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