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रणदीप सुरजेवाला।
– फोटो : ANI
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की विशेष अदालत को निर्देश दिया है कि यदि आठ दिन में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला चार्जशीट व दस्तावेजों की पठनीय प्रति देने की अर्जी दें तो पठनीय दस्तावेज मुहैया कराएं और अपनी संतुष्टि भी दर्ज करें। अर्जी पर निर्णय होने तक याची सुरजेवाला के विरुद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न की जाय।
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