Hathras News: पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास, एक्सीडेंट दिखाने को फेंक दिया था सड़क पर

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Husband sentenced to life imprisonment for killing his wife

आजीवन कारावास प्रतीकात्मक
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


हाथरस में अपर सत्र न्यायाधीश- एफटीसी द्वितीय विनीत चौधरी के न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं न्यायालय ने इस मामले में तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सहपऊ में ब्रह्मा देवी ने एक तहरीर दी थी। तहरीर में उसने कहा था कि उसकी पुत्री पूनम गौतम का विवाह लगभग 8 वर्ष पूर्व अवधेश गौतम पुत्र मक्खन लाल गौतम निवासी ग्राम एदलपुर, थाना सादाबाद के साथ हुआ था। वादिनी ब्रह्मा देवी के कोई पुत्र नहीं है। उसकी पुत्री पूनम को शादी के बाद कुछ दिन ठीक रखने के पश्चात पूनम का पति अवधेश, जेठ दिनेश, जेठ राजेश तथा उसके परिवार के अवध किशोर गौतम पुत्र रामखिलाड़ी गौतम एवं अवध किशोर गौतम के पिता राम खिलाड़ी गौतम भी पूनम के साथ दुर्व्यवहार करते थे। 

जिसकी शिकायत पूनम गौतम उससे किया करती थी। पूनम के ससुराल वाले उसके फ्लैट को बिकवा कर उसका रुपया अपने कारोबार में लगाना चाहते थे। इसी कारण पूनम का उत्पीड़न करते थे। 17 सितंबर 2017 को उसकी पुत्री पूनम से टेलीफोन पर बात हुई तो पूनम ने रोते हुए बताया कि उसके ससुराल वालों ने उसे ट्रैक्टर से कुचलकर मारने की योजना बना ली है। उसकी जिंदगी खतरे में है उसी समय किसी ने उसका टेलीफोन छीन लिया। 19 सितंबर 2017 को अखबार के माध्यम से थाना सहपऊ क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना पढ़कर उसे संदेह हुआ तो वह अपनी बेटियों के साथ हाथरस पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंची। उसने अपनी बेटी पूनम को पहचान लिया। 

उसे पूर्ण विश्वास है कि उसकी बेटी पूनम को उसके ससुराली जनों ने हत्या करके उसकी लाश को एक्सीडेंट दिखाने की नीयत से घर से जलेसर रोड के पास डाल दिया है। उसकी बेटी की हत्या की गई है। इस मामले में तहरीर प्राप्त होने से पहले चौकीदार घनश्याम ने थाने पर सूचना दी कि 18 सितंबर 2017 को प्रातः उठकर वह शौच के लिए खेतों पर जा रहा था उसने देखा कि जलेसर सादाबाद रोड पर ग्राम नगला सलेम के सामने सड़क पर कुछ लोगों की भीड़ लग रही थी। उसने जाकर देखा तो सड़क पर एक महिला का शव कुचला हुआ पड़ा था। जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी वाहन से टकराकर उसकी मृत्यु हुई है। आसपास के गांव के लोग मौजूद थे लेकिन उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। 

इस मामले में आरोपी रामखिलाड़ी की नामजदगी झूठी पाई गई। विवेचक ने विवेचना की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत अभियुक्त अवधेश गौतम, दिनेश, राजेश, अवध किशोर गौतम के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने अभियुक्त अवधेश कुमार गौतम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं इस मामले में न्यायालय ने आरोपी दिनेश, राजेश एवं अवध किशोर गौतम को दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी प्रतिभा सिंह राजपूत एवं नीलकमल कुलश्रेष्ठ ने की।

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