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इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक घटना के आधार पर किसी को भी आदतन अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने मौजूदा मामले में याची के खिलाफ गो वध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आदतन अपराधी नहीं माना और उसके खिलाफ एडीएम भदोही द्वारा जारी नोटिस और विंध्याचल कमिश्नर द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने भदोही के गुड्डू चौहान की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परिभाषा और कानून के अनुसार किसी को तब तक आदतन अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कि अपराध की पुनरावृत्ति न हो और समाज केहानिकारक न हो। मौजूदा मामले में भी यही है। याची के खिलाफ गो वध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/8 के भदोही के गोपीगंज थाने में दर्ज हुई थी। उसी प्राथमिकी के आधार पर दिनांक 22 जून 2022 को एडीएम वित्त एवं राजस्व भदोही ने गुंडा एक्ट केतहत कार्रवाई केलिए नोटिस जारी कर दी।
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