[ad_1]

आजम खान
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एमपीएमएलए कोर्ट रामपुर के द्वारा बरी करने के आदेश को स्टे कर दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
रामपुर जिले के थाना में दर्ज मुकदमे मे 27 अक्तूबर 2022 को पूर्व मंत्री आजम ख़ान को तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश को आजम खान ने जिला न्यायालय एमपीएमएलओ कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अपील में आदेश दिनांक 24 मई 2023 को आजम खान को दोषमुक्त कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जिसकी सुनवाई बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की अदालत में हुई।
न्यायालय ने अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव व जेके उपाध्याय (एजीए) की बहस को सुनकर अभियुक्तों के विरुद्ध नोटिस जारी किया। साथ ही दोनों निचली अदालतों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई है।
[ad_2]
Source link