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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
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हमीरपुर जिले में ढोंगी गुरु द्वारा अपने शिष्य की पत्नी के साथ जबरियन दुष्कर्म करने के करीब 12 साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम स्वाती सिंह की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष का कारावास व 13 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित पति ने 29 जनवरी 2011 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह पिछले 12 सालों से समता ग्रेनाइट में चौकीदार के पद पर कार्यरत है। उसकी पत्नी पिछले एक माह से बीमार है।
उसका काफी इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं मिला, तो वह झाड़ फूंक का सहारा लिया। उसने अपने गुरु जनपद महोबा थाना खन्ना के ग्योंड़ी गांव निवासी दोषी शिवराम भगत को मध्य प्रदेश के बारीगढ़ से बुलवाया। बताया कि उसने आकर झाड़ फूंक की, तो कुछ आराम मिला।
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