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आजमगढ़ कोर्ट के बाहर पूर्व मंत्री अंगद यादव
– फोटो : अमर उजाला
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यूपी के आजमगढ़ जिले के बहुचर्चित अधिवक्ता राजनारायण सिंह हत्याकांड में अदालत ने पूर्व मंत्री अंगद यादव के बेटे आलोक यादव को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। शुक्रवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट ओमप्रकाश वर्मा की अदालत ने सुनाई। इसी मामले में अंगद यादव को भी उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।
थाना सिधारी पल्हनी स्थित कोमल कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राज नरायन सिंह की पत्नी सुधा सिंह ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि वह 19 दिसंबर 2015 की सुबह सात बजे घर से बाहर टहलने के लिए निकले थे। बौरहवा बाबा मंदिर के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई।
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मामले में मूसेपुर निवासी पूर्व मंत्री अंगद यादव समेत चार को आरोपी बनाया गया था। आलोक यादव को छोड़कर अन्य आरोपियों के मामले का अदालत में निस्तारण हो चुका है।
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