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प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : iStock
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के फर्जी चेक से भुगतान मामले में पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। बैंक अधिकारी का नाम आर्थिक अपराध शाखा की जांच के बाद प्रकाश में आया था। यह आदेश न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने याची निर्मल कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुन कर दिया। मामला कानपुर जिले के पंजाब नेशनल बैंक को शाखा घाटमपुर का हैं।
तत्कालीन बैंक प्रबंधक ने वर्ष 2010 में चेक से फर्जी भुगतान के संदर्भ में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर के मुताबिक फतेहपुर जिला पंचायत अध्यक्ष के एकाउंट से फर्जी तरीके से पैसा नामजद आरोपियों द्वारा कानपुर ब्रांच से निकाला गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों की गिरफ्तारी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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