निघासन कांड के दो दोषियों को उम्रकैद: दो को 6-6 साल की सजा, दरिंदगी के बाद की थी नाबालिग बहनों की हत्या

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Court sentenced two convicts to life imprisonment in Nighasan case of Lakhimpur Kheri

निघासन कांड के दोषी
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


लखीमपुर खीरी के चर्चित निघासन कांड के चारों दोषियों की सजा पर सोमवार को फैसला आ गया। अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी छोटू उर्फ सुनील और जुनैद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 5-15 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जबकि आरिफ और करीमुद्दीन को छह-छह साल की सजा सुनाई गई है। इन दोनों पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

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