High Court : नगर पालिका परिषद हाथरस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सरचार्ज वसूली आदेश पर रोक

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High Court: Stay on surcharge recovery order against former chairman of Municipal Council Hathras

(सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : सोशल मीडिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगरपालिका परिषद हाथरस के पूर्व अध्यक्ष आशीष शर्मा के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा जारी 27 जुलाई 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार, शिकायतकर्ता व नगर पालिका परिषद से याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने दिया है। याची के खिलाफ सरचार्ज वसूली कार्यवाही को हाईकोर्ट ने इससे पहले दाखिल याचिका पर रद्द कर दिया था और सरकार को नियमानुसार नए सिरे से कार्यवाही की छूट दी थी।

इसके बाद प्रश्नगत आदेश जारी किया गया। जिसे याचिका में चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि जिस कमी के कारण हाईकोर्ट ने वसूली कार्यवाही रद्द की थी, वहीं कमी इस नए आदेश में भी है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद सरचार्ज नियमावली 1948 में सरचार्ज तय करने की प्रक्रिया दी गई है। ऐसे आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार दिया गया है।

प्रमुख सचिव राज्य अपीलीय अधिकारी हैं। उन्हीं ने ही आदेश दिया है। जिसमें नियम तीन व चार का पालन नहीं किया गया। अपीलीय अधिकारी ने आदेश जारी करने से पहले याची को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और प्रमुख सचिव के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है।

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