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सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : सोशल मीडिया
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अदालत ने नशे में धुत एक महिला को चूमने और थप्पड़ मारने का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति को दोषी ठहराने संबंधी फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने कहा है कि एक महिला की नशे की हालत उसके पुरुष मित्र को उसकी स्थिति का अनुचित लाभ उठाने का लाइसेंस नहीं देती है।
आरोपी की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि महिला के नशे में होने के कारण उसके कृत्य को उचित ठहराया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील गुप्ता ने धारा 354, 323 के तहत आरोपी संदीप गुप्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने 5 फरवरी, 2019 को महिला अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने को चुनौती दी थी।
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