[ad_1]

सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
अदालत ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दी। इन आरोपियों को जांच के दौरान सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था। सीबीआई ने इन चारों समेत पांच आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को पेश किया गया।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम के नागपाल ने आरोपी राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार और अर्जुन पांडेय को नियमित जमानत दे दी। जांच के दौरान उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था। सीबीआई ने उनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया। अदालत के निर्देश पर सीबीआई ने आरोपियों के वकील को आरोप पत्र की प्रतियां प्रदान कीं, जिन्होंने इसके लिए आवेदन दायर किया था।
अदालत ने मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर तय की है। 22 अगस्त को सुनवाई की आखिरी तारीख पर सीबीआई ने कहा था कि वह जल्द ही एक पूरक आरोप पत्र दायर करेगी और कहा कि उत्पाद शुल्क मामले में जांच अभी भी जारी है। सीबीआई के अनुसार सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह उक्त साजिश के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में गहराई से शामिल थे।
[ad_2]
Source link