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TRAI Strict On Telemarketing Calls & Messages: दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई (TRAI) मोबाइल फोन यूजर्स को परेशान करने वाले प्रमोशनल मैसेज भेजने के खिलाफ सख्त हो गई है. दूरसंचार नियामक ने इसे लेकर एक नया आदेश दिया है, जिससे टेलीमार्केटिंग कंपनियों की नकेल कसी जा सके. ट्राई ने साफ किया है कि टेलीकॉम कंपनियां टेलीमार्केटिंग एजेंसियों को गैर-पंजीकृत 10 अंक वाले मोबाइल नंबर जारी न करें. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम कॉल और प्रमोशनल कॉल के बीच अंतर रखने के लिए टेलीमार्केटिंग कंपनियों को खास तरह का नंबर इश्यू किया जाता है, ताकि यूजर्स सामान्य कॉल और प्रमोशनल कॉल के बीच फर्क पहचान सकें. हालांकि कई टेलीकॉम कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर 10 अंकों वाले नंबर से प्रमोशन मैसेज या कॉल करती है, जो गैर-कानूनी है.
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