[ad_1]

दुष्कर्म (सांकेतिक फोटो)
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आरोपी महिला को नौकरी लगवाने के नाम पर हरियाणा ले गया, वहां पर एक कमरा दिला दिया। फिर लगातार दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता चकमा देकर गांव भाग आई। मुकदमा चला और कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुना दी।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार घटना 12 जून 2020 की तड़के पांच बजे की है। पहले से हुई बातचीत के आधार पर अलीगढ़ में टप्पल क्षेत्र की महिला के गांव का पड़ोसी उसे नौकरी दिलाने के बहाने अपने साथ मानेसर गुरुग्राम हरियाणा ले गया। जहां एक कमरे में रखकर उसके साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। यहां से फिर उसे वह 15 जून को रेवाड़ी ले गया और वहां भी इसी तरह कई दिन तक दुष्कर्म किया।
इससे महिला को समझ में आ गया कि आरोपी उसे धोखा दे रहा है। इस पर वह 18 व 19 जून की रात वहां से किसी तरह भागकर अपने गांव आ गई। शुरुआत में उसने लोकलाज के चलते किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में 29 जून को परिवार को जानकारी देकर मुकदमा दर्ज कराया।
मामले में न्यायालय ने आरोपी रामनिवास को दोषी करार देकर उम्रकैद व एक लाख एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपया पीड़ित को देने का आदेश दिया है। यह फैसला एडीजे-तृतीय राजेश कुमार भारद्वाज की अदालत ने सुनाया है।
[ad_2]
Source link