Allahabad High Court : माफिया अतीक के भाई अशरफ को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

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बरेली जेल में बंद है अशरफ

बरेली जेल में बंद है अशरफ
– फोटो : अमर उजाला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद के छोटे भाई शातिर अपराधी मोहम्मद अशरफ उर्फ खालिद अजीम को धूमनगंज थाना क्षेत्र में 2015 में दो लोगों की हत्या के षड्यंत्र मामले में जमानत देने से इन्कार कर दिया और अर्जी निरस्त कर दी। कोर्ट ने कहा, याची के खिलाफ 51 गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं। हाल ही में विधायक राजू पाल के मुख्य गवाह उमेश पाल व दो गनर की दिनदहाड़े हुई हत्या के केस में भी आरोपी है। एक लाख का इनामी बदमाश है, जो जेल में बंद है। कोर्ट ने याची को जमानत पाने का हकदार नहीं माना। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने मोहम्मद अशरफ की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।

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