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अमित लोढ़ा।
– फोटो : अमर उजाला डिजिटल
विस्तार
सीनियर आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा एक बार फिर चर्चा में हैं। राजस्थान के मूल निवासी और बिहार के अपराध पर कहानी लिखने के कारण वह पहली बार सुर्खी में आये थे। अब पटना हाईकोर्ट ने अमित लोढ़ा के अपील को खारिज कर दिया है, जिस वजह से वह एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं। उन्होंने खुद पर पर लगे भ्रष्टाचार की एफआईआर को खारिज करने की अपील पटना हाईकोर्ट में की थी, लेकिन कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले को निष्पक्ष जांच के आदेश विशेष निगरानी इकाई (SVU) को दे दिया है। कोर्ट का कहना है कि अमित लोढ़ा की जीवनी पर आधारित किताब पर वेब सिरीज बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी फ्राइडे स्टोरी टेलर एलएलपी से अवैध तरीके से पैसे अर्जित करने के मामले में अगले छह महीने में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करे।
क्या है मामला
बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया था। ‘खाकी: द बिहार चैप्टर’ बनाने वाली फ्राइडे स्टोरी टेलर और नेटफ्लिक्स के साथ व्यावसायिक संलिप्तता के सत्यापन के बाद यह केस दर्ज हुआ था। अमित लोढ़ा पर लगे आरोपों की प्राथमिक जांच के आधार पर भ्रष्टाचार की पुष्टि करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में आईपीएस अधिकारियों का कहना था कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड विधान की इन धाराओं में निलंबन तय है।
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