Bihar Cabinet : इलेक्ट्रिक वाहन नीति और सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी; नीतीश कैबिनेट ने लिए 23 फैसले

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


बीमारी के आधार पर मुख्यमंत्री आवास से बाहर नहीं आ रहे सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को आए तो सीधे मंत्रिमंडल की अहम बैठक का हिस्सा बनने। दिल्ली में कांग्रेस के बुलावे वाली इंडी एलायंस की बैठक से दूरी की खबर के बीच नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में 23 अहम फैसले लिए। सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 और बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दी। इसके साथ ही सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों की पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपिंग नीति के तहत विनष्ट करने का भी फैसला लिया गया। कई पदों के सृजन का फैसला हुआ तो कई नए निर्माणों को हरी झंडी दी गई।

कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि परिवहन विभाग के अन्तर्गत लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु ध्वनि एवं वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के लिए बिहार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए “बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023” की स्वीकृति दी गई।

इन 6 शहरों में दौड़ेगी 400 इलेक्ट्रिक बस

परिवहन विभाग के ही तहत बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णियां नगरों के लिये कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था हेतु “पी०एम० ई-बस सेवा योजना अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक परिवहन योजना की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के ही तहत राज्य सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों के स्वामित्व वाले अनिवार्य स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों को निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई। आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली, 2012 के नियम 05 (02)- परिशिष्ट-IV में वर्णित प्रावधान में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

हिलसा के तत्कालीन अंचलाधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नालंदा के हिलसा के तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजवर्द्धन गुप्ता (निलंबित) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (XI) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, उस दंड को अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई।

आईटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी

विधि विभाग के अर्नात माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में आईटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में उभरते हुए ब्रेकनीक यथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (IOT/AI), उडी प्रिन्टिग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रीयल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रीक वेहिकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, टांसफार्मर निर्माण एवं मरम्मति, ऑप्टिकल फाईबर में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने तथा उद्योग के मांग के अनुसार व्यवहारिक कौशल निर्माण एवं इसके मनोनीत नॉलेज पार्टनर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (आईआईटी, पटना) द्वारा 33 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए आगामी 02 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25) में कुल 122.86 करोड़ की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रथम वर्ष के लिए 55.02 करोड़ की राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

बिहार दंत चिकित्सक सेवा (संशोधन) नियमावली- 2023 स्वीकृत

 बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रण में आने वाले बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति में विभिन्न कोटि के कुल स्वीकृत 93 पदों में से विभिन्न कोटि के कुल 72 पदों को प्रत्यर्पित कर बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होने वाली “दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान” में विभिन्न कोटि के कुल 33 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के ही तहत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत “बिहार दंत चिकित्सक सेवा (संशोधन) नियमावली- 2023” को स्वीकृत दी गई।

इस विभाग में 61 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में निर्मित / निर्माणाधीन / प्रस्तावित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में से वर्तमान में 13 आवासीय विद्यालयों हेतु वर्ग 09 से 12 तक के विभिन्न कोटि के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग (अंकेक्षण निदेशालय) के अन्तर्गत अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं इसके प्रमंडलीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु नियमावली गठन करने की स्वीकृति दी गई। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक सस्थानों में फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक संवर्ग अंतर्गत मूल कोटि-फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक का कुल 49 पद एवं वरीय फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक (स्तर-1) का कुल-08 पद तथा प्रधान फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक (स्तर-11) का कुल-04 पद यानी कुल-61 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

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