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भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल।
– फोटो : अमर उजाला
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बिहार में जारी सियासी उथलपुथल के बीच महागठबंधन के लिए एक बुरी खबर है। उनके खाते से एक विधायक की संख्या कम हो गई है। विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई। भाकपा (माले) विधायक मनोज मंजिल को सजा मिलने की खबर सबसे पहले ‘अमर उजाला’ ने सामने लाते हुए बताया था कि यह होने वाला है। अब विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल, 13 फरवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने हत्या के केस में दोषी पाते हुए मनोज मंजिल समेत 23 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।इसके बाद मनोज मंजिल को आरा कोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया और आरा मंडल कारा भेज दिया गया था।
जानिए, क्या लिखा है विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना में
बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसमें बिहार विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा अगिआंव विधानसभा के विधायक मनोज मंजिल के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के परिणावस्वरूप जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा आठ और संविधान के अनुच्छेद 191 एक (सी) के प्रावधानों के तरह मनोज मंजिल की सदस्यता रद्द की जाती है।
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