[ad_1]

दुष्कर्म के दोषी को सजा।
– फोटो : Amar Ujala Digital
विस्तार
बिहार के बेतिया में दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई पूरी कर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने कांड के नामजद आरोपी रतन पंडित को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है। वहीं, पीड़िता बच्ची को छह लाख रुपये सहायता स्वरूप मुआवजा राशि दिलाने का भी आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक, सजायाफ्ता आरोपी चनपटिया थाना क्षेत्र के पकड़ीहार निवासी रतन पंडित है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि यह जघन्य मामला साल 2019 का है। उन्होंने बताया कि 29 मई 2019 की रात्रि एक बच्ची अपने पिता के साथ घर के बाहर चौकी पर सोयी थी। आरोपी उस बच्ची का मुंह दबा एक बांसवारी में ले गया। बच्ची से दुष्कर्म कर उसे घायल कर दिया। इससे वह बच्ची बेहोश हो गई।
बेहोशी की हालत में उस बच्ची को वापस उसके घर लाकर चौकी पर सुला दिया। परिजनों ने उसे होश में आने पर खून से लथपथ देखा तो सवाल पूछे। इसके बाद पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। पीड़ित परिवार जब रतन पंडित से पूछने गया तो आरोपी ने मारने-पीटने की धमकी देकर भगा दिया। उसके बाद पीड़िता की मां ने चनपटिया थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
[ad_2]
Source link