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केदारनाथ
– फोटो : अमर उजाला
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चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के लिए वेबसाइट पर आवेदन शुरू हो गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि ग्रीन कार्ड केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए बनेंगे। निजी वाहनों से चारधाम यात्रा पर जाने वालों को केवल ट्रिप कार्ड बनवाना होगा। आरटीओ सुनील शर्मा का कहना है कि अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तीन अप्रैल से शुरू की जाएगी। इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
क्या है ग्रीन कार्ड
यह ऐसा दस्तावेज है, जिसमें वाहन से संबंधित अभिलेखों का ब्यौरा अंकित होता है। इसके लिए आवेदन करने के बाद वाहन की जांच को किसी भी परिवहन कार्यालय ले जाना होगा। परिवहन विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वैधता अवधि 30 नवंबर तक होगी। अगर वाहन से संबंधित अन्य किसी दस्तावेज की वैधता इससे पहले खत्म होती है तो ग्रीन कार्ड की वैधता भी स्वयं समाप्त हो जाएगी। केवल चारधाम यात्रा के लिए ही ग्रीन कार्ड जरूरी होगा।
ग्रीन कार्ड के लिए ये दस्तावेज जरूरी
-पंजीयन प्रमाणपत्र
-उत्तराखंड राज्य का कर जमा प्रमाणपत्र
-फिटनेस प्रमाणपत्र
-उत्तराखंड राज्य का परमिट
-वाहन का बीमा प्रमाणपत्र
-प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र
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