Dehradun News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की कैद, जान मारने की धमकी देकर कई बार किया शोषण

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(सांकेतिक तस्वीर)

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– फोटो : सोशल मीडिया

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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल पॉक्सो जज मीना देऊपा की अदालत ने 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसमें से 40 हजार रुपये पीड़िता को अदा किए जाएंगे। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि 18 अक्तूबर 2020 को एक महिला ने डोईवाला पुलिस को शिकायत की थी। बताया था कि उसका पति पांच-छह महीने पहले कहीं चला गया। इसके बाद वह अपनी 15 साल की बेटी को लेकर डोईवाला निवासी व्यक्ति के साथ रहने लगी। शुरुआत से ही उक्त व्यक्ति की उसकी बेटी पर गंदी नजर थी।

वह अक्सर रात में उसकी बेटी के पास आ जाता और मुंह दबाकर दुष्कर्म करता था। कई महीनों तक उसने इसी तरह से उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब बेटी तंग आ गई तो उसने सारी बातें बताईं। आरोप यह भी था कि आरोपी नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी देता था।

ये भी पढ़ें…Ankita Murder Case: सीबीआई जांच न होने से नाखुश अंकिता के पिता, बोले- सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे

शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने दो महीने बाद चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान पुलिस की ओर से पांच गवाह प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा 11 दस्तावेजी और वस्तु साक्ष्य भी अदालत में पेश किए। इनके आधार पर अदालत ने दोषी को 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई।

विस्तार

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल पॉक्सो जज मीना देऊपा की अदालत ने 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसमें से 40 हजार रुपये पीड़िता को अदा किए जाएंगे। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि 18 अक्तूबर 2020 को एक महिला ने डोईवाला पुलिस को शिकायत की थी। बताया था कि उसका पति पांच-छह महीने पहले कहीं चला गया। इसके बाद वह अपनी 15 साल की बेटी को लेकर डोईवाला निवासी व्यक्ति के साथ रहने लगी। शुरुआत से ही उक्त व्यक्ति की उसकी बेटी पर गंदी नजर थी।

वह अक्सर रात में उसकी बेटी के पास आ जाता और मुंह दबाकर दुष्कर्म करता था। कई महीनों तक उसने इसी तरह से उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब बेटी तंग आ गई तो उसने सारी बातें बताईं। आरोप यह भी था कि आरोपी नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी देता था।

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शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने दो महीने बाद चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान पुलिस की ओर से पांच गवाह प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा 11 दस्तावेजी और वस्तु साक्ष्य भी अदालत में पेश किए। इनके आधार पर अदालत ने दोषी को 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई।



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