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बाइक टैक्सी परिवहन विभाग की सख्ती से दिल्ली-एनसीआर में करीब 50 हजार दोपहिया वाहनों के पहिए थम गए हैं। दिल्ली में तीन प्रमुख कंपनियां एप के जरिये बुकिंग कर दोपहिया वाहनों से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा रही थी। सरकार की सख्ती के बाद बुकिंग के बाद भी बाइक नहीं पहुंचने की वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है।
परिवहन विभाग ने दोबारा सार्वजनिक नोटिस जारी कर एग्रीगेटर को चेतावनी दी है कि मोटर वाहन अधिनियम-1988 के सेक्शन-192 के तहत दंडनीय है। बावजूद इसके नियमों की अनदेखी करने पर पहले अपराध पर 5000 जुर्माना होगा। दूसरी बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना सहित एक साल तक जेल भी हो सकती है। सरकार अगले महीने एग्रीगेटर स्कीम लेकर आ रही है। इसमें सुरक्षा मानकों सहित तमाम औपचारिकताएं पूरी करने पर ही दोपहिया वाहनों में राहत मिल सकती है।
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