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दिल्ली हाईकोर्ट
– फोटो : एएनआई
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मजनू का टीला में पाक हिंदू शरणार्थियों के शिविर को खाली करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट ने मामले को 24 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। अंतरिम आदेश अगली तारीख तक जारी रहेगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
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