Delhi: हाईकोर्ट की टिप्पणी, सियाचिन में महिला की तैनाती तो सेना में नर्स के पद पर पुरुषों की भर्ती क्यों नहीं

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High Court questions logic behind barring men from being appointed as nurses in Army

दिल्ली उच्च न्यायालय
– फोटो : सोशल मीडिया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना में पुरुषों को नर्स के रूप में नियुक्त करने से रोकने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया है। अदालत ने कहा कि अगर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में एक महिला को तैनात किया जा सकता है तो सेना में नर्स के पद पर पुरुषों की भर्ती क्यों नहीं की जा सकती है।

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