Driving License और RC डिजिटल रूप में रखें और मांगे जाने पर दिखाएं, नहीं लगेगा जुर्माना, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

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Driving License and RC News: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मोटर वाहन अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) और अन्य परिवहन संबंधी जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करना भी शामिल है. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद डिजिटल रूप (Digital Form) से भी अब ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जा सकेगा. पीटीआई भाषा की एक रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ यातायात उल्लंघन की निगरानी और उनके प्रभावी कामकाज के संबंध में प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के उन्नयन की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

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