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बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नम्रता अग्रवाल ने चिलुआताल क्षेत्र निवासी अभियुक्त राजू राजभर को 10 साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 10 मई 2015 की शाम करीब पांच बजे की है।
वादी की 10 वर्षीय पुत्री अभियुक्त के घर की तरफ खेल रही थी। अभियुक्त उसे बुला कर अपने घर ले गया और दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
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