Gyanvapi: ज्ञानवापी मामले में निगरानी याचिका पर सुनवाई टली, अब कल होगी सुनवाई

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वाराणसी कोर्ट

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– फोटो : अमर उजाला

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ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर वाद प्रकरण में सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिविजन के आदेश के खिलाफ अंजुमन की तरफ से दाखिल निगरानी याचिका पर बुधवार को सुनवाई टल गई। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होनी थी। अब मामले में सुनवाई 18 जनवरी को होगी। 

अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से पिछले दिनों लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह के दाखिल वाद सुनवाई योग्य नहीं है। लिहाजा, आदेश निरस्त करने की गुहार लगाई गई  है।

ज्ञानवापी से जुड़े सात मामलों में गुरुवार को सुनवाई
ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े सात मामलों की सुनवाई गुरुवार को होगी। सिविल जज सीनियर डिविजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह ने अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने की मांग की है। 

अविमुक्तेश्वर भगवान की ओर से दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, खजुरी निवासी अजीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर भी इसी अदालत में सुनवाई होगी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के नियमित दर्शन-पूजन की मांग की गई है। पर्यावरणविद प्रभुनारायण की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर भी इसी अदालत में सुनवाई होनी है।
 

इसमें भी ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पूजा-अर्चना की मांग की गई है। ज्योर्तिलिंग आदिविश्वेश्वर विराजमान की ओर से अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी ने भी याचिका दाखिल की है। इस पर भी सुनवाई होगी। भेलूपुर निवासी विवेक सोनी की ओर से  दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। इसी अदालत में बृहस्पतिवार को  मुख्तार अहमद  अंसारी  और अन्य चार वादी  की तरफ से दाखिल वाद  पर सुनवाई होगी। 

विस्तार

ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर वाद प्रकरण में सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिविजन के आदेश के खिलाफ अंजुमन की तरफ से दाखिल निगरानी याचिका पर बुधवार को सुनवाई टल गई। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होनी थी। अब मामले में सुनवाई 18 जनवरी को होगी। 

अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से पिछले दिनों लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह के दाखिल वाद सुनवाई योग्य नहीं है। लिहाजा, आदेश निरस्त करने की गुहार लगाई गई  है।

ज्ञानवापी से जुड़े सात मामलों में गुरुवार को सुनवाई

ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े सात मामलों की सुनवाई गुरुवार को होगी। सिविल जज सीनियर डिविजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह ने अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने की मांग की है। 



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