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Gyanvapi controversy
– फोटो : Social Media
विस्तार
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एक मामले पर आज सुनवाई हुई। सिविल जज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में ज्ञानवापी परिसर मुस्लिमों को सौंपने,उर्स करने और मजार पर चादर चढ़ाने की इजाजत देने संबंधी वाद पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में इस वाद में पक्षकार बनाने के लिए हिंदू पक्ष की तरफ से दिए गए आवेदनों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई जारी रखते हुए अगली तारीख 25 जनवरी नियत की है।
बता दें कि लोहता निवासी मुख्तार अहमद अंसारी, कच्चीबाग निवासी अनीसुर रहमान व तीन अन्य ने वाद दाखिल कर राज्य सरकार, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद,डीएम और पुलिस आयुक्त को पक्षकार बनाया था। अपनी अर्जी में कोर्ट से गुजारिश की गई है कि विपक्षीगण को मना किया जाय कि ज्ञानवापी परिसर स्थित तीन दृश्य और अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने , फातिमा पढ़ने और वार्षिक उर्स का आयोजन करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में है इसमें प्रतिवादीगण व्यवधान डाल रहे हैं। उक्त आयोजन नियमित रूप से होने से न रोके और वाद निस्तारण तक विपक्षीगण को निर्देशित किया जाय कि वादी गण को फातिमा पढ़ने, चादर चढ़ाने, गागर लाना , गरीबों के भोजन करने धार्मिक आयोजन में कानून के मुताबिक सहयोग प्रदान करे ताकि न्याय हो। इस वाद में वादी मुख्तार की ओर से कमीशन कराकर उसमे सहयोग करने की गुहार लगाई है। इस अर्जी के दाखिल होने के बाद कई हिंदू पक्ष के लोगो ने पक्षकार बनने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है जिस पर कोर्ट में सुनवाई जारी है।
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