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ज्ञानवापी
– फोटो : अमर उजाला
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वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम पांच बजे तक सर्वे पर रोक लगाई थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखते हुए गुरुवार दोपहर साढ़े तीन बजे फिर सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुबह से दोपहर एक बजे और फिर साढ़े चार बजे दोबारा सुनवाई की। चीफ जस्टिस ने दोनों पक्ष की दलीलों सुनीं। एएसआई से पूछा कि क्या 31 अगस्त तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा?
एएसआई के वैज्ञानिक आलोक त्रिपाठी ने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि जो भी काम करेंगे उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हलफनामे पर प्रतिक्रिया देने के लिए मुस्लिम पक्ष ने समय मांगा तो हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर साढ़े तीन बजे तक सुनवाई टाल दी। ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि उसे डर है कि ऐतिहासिक संरचना गिर सकती है। यह भी कहा कि एएसआई के आश्वासन पर उसे भरोसा नहीं है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी सर्वे पर रोक
वाराणसी की जिला अदालत ने ही ज्ञानवापी का सर्वे करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सोमवार को मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देश की शीर्ष अदालत ने सर्वे पर 26 जुलाई शाम पंच बजे तक रोक लगाई और मसाजिद कमेटी से कहा कि वह वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करें। मंगलवार को मसाजिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
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