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कबाड़ वाहन प्रतीकात्मक
– फोटो : अमर उजाला
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अब केंद्र व प्रदेश सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह चुकी हैं। जिन वाहनों के 15 साल पूरे हो गए हैं। यदि वह पंजीकृत कबाड़ केंद्र पर वाहन को कबाड़ कराते हैं, तो उनको नॉन कामर्शियल वाहन पर टैक्स में 15 प्रतिशत व वाणिज्यिक वाहन पर आठ प्रतिशत तक की कर में छूट मिलेगी। हाथरस में ऐसे कबाड़ केंद्र खोलने के लिए एआरटीओ ने आवेदन मांगे हैं।
हाथरस की सड़कों पर वर्तमान में ढाई लाख से अधिक वाहन चल रहे हैं। इसमें से कई वाहन ऐसे हैं, जो 15 साल की अवधि जल्द पूरी कर चुके हैं। हाथरस चूंकि ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) में आता है। इन वाहनों से प्रदूषण न फैले, इसे लेकर चेकिंग अभियान तेज किया जाएगा।
यदि वाहन स्वामी इन वाहनों को पंजीकृत केंद्र पर कबाड़ कराने के बाद प्रमाणपत्र लेता है, तो उसे कर में छूट मिलेगी। नॉन वाणिज्यिक वाहन पर 15 प्रतिशत व वाणिज्यिक वाहन पर आठ प्रतिशत की छूट मिलेगी। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि जिले में कबाड़ केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
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