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20 साल की जेल का आदेश
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
किशोरी से दुष्कर्म मामले में फरीदाबाद अतिरिक्त सेशन जज हेमराज मित्तल की कोर्ट ने शनिवार को दोषी गौरव को 20 साल की जेल और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2019 में दोषी ने 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया था।
मूल रूप से हाथरस निवासी गौरव वारदात के समय पीड़ित के पड़ोस में रहता था। 26 अगस्त 2019 को पीड़िता ने सारन थाने में शिकायत दी थी। उसने बताया था कि वह छठी कक्षा की छात्रा है। 25 अगस्त दोपहर को वह छत पर गई थी, जहां आरोपी उसे अपने कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। गौरव ने लड़की को नशे की गोली खिलाई। जिससे बेहोश हो गई।
होश आने पर उसने अपने आप को कमरे में बंद पाया। कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। पीड़ित की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था।
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