[ad_1]

court
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा प्रदूषण मामले में प्रमुख सचिव पर्यावरण, उत्तर प्रदेश को सुनवाई की अगली तिथि, दो फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की पूर्णपीठ ने गंगा प्रदूषण को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा अपठनीय संलग्नक के साथ अस्पष्ट होने के कारण दिया है। प्रमुख सचिव ने लखनऊ में हलफनामा तैयार कराकर प्रयागराज भेजा। महाधिवक्ता ने बताया, हलफनामा दिन में साढ़े ग्यारह बजे प्राप्त हुआ।
कोर्ट ने पूछा, क्या राज्य विधि अधिकारी से हलफनामे का निरीक्षण नहीं कराया गया है। स्पष्ट हलफनामा न होने के कारण प्रमुख सचिव को बुलाया गया है। महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया, माघ मेले में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अस्थाई व्यवस्था की गई है।
[ad_2]
Source link