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हाईकोर्ट।
– फोटो : amar ujala
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित की नियुक्ति आदेश का पालन करने की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई केलिए जुलाई के प्रथम हफ्ते में पेश करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवेदन मांगे गए और लिस्ट तैयार कर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजा गया है। 6800 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की है। कोर्ट ने पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। जिस पर अमल किया जा रहा है।
जिसपर कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए सचिव की हाजिरी माफ कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अश्विनी कुमार त्रिपाठी की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को व 20 दिसंबर 2021 को लखनऊ बेंच ने नौ मई 2020 को च्छच् द्वारा जारी गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर याचियों को एक नंबर देने का आदेश दिया था।
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