Himachal: राशनकार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य, वरना नहीं मिलेगा राशन, सरकार ने लिया फैसला

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It is mandatory to link ration card with Aadhaar, otherwise ration will not be available, government has decid

राशनकार्ड(सांकेतिक)
– फोटो : संवाद

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशनकार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर उपभोक्ताओं के राशनकार्ड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। उपभोक्ता डिपो से सस्ता राशन से वंचित हो जाएंगे। राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है। प्रदेश में कुल 74,60,584 लाभार्थी हैं। इनमें से 74,30,737 लाभार्थियों के आधार को राशनकार्ड से जोड़ गया है। 15 अगस्त तक उपभोक्ताओं संबंधित डिपो में जाकर अपना आधार दर्ज करवा सकते हैं। विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या भी पंजीकृत की जा रही है।

खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए मोबाइल नंबर को भी उनके राशनकार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। यह इसलिए ताकि उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की जानकारी मिल सके। उपभोक्ता विभागीय वैबसाईट, पारदर्शिता पोर्टल पर जाकर अपडेट मोबाइल नंबर विकल्प के अधीन अपने 12 अंकों के आधार नंबर दर्ज करवाने के उपरांत अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकेंगे। उचित मूल्य की दुकानों में ही ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि राशनकार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप हो। इस विषय में जानकारी विभागीय वेबसाइट व पारदर्शिता पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

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